मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: विवाह शगुन योजना के लिए अब शादी का पंजीकरण जरूरी

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  • बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं
    फरीदाबाद (नेशनल प्रहरी/ रघुबीर सिंह)।
    डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत जरूरी है।
    डीसी विक्रम ने कहा कि जिला फरीदाबाद में जो परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले https://shaadi.edisha.gov.in/ ऑनलाईन पंजीकरण अवश्य करवा दें। यह पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या केे माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का अनुदान मिलेगा।
    उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है, तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रूपए का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवा महिलाएं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूचि में है और उनकी आय एक लाख 80 हजार रूपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा।
    बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपए का लाभ: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूचि में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रूपए से कम है, उनको 31 हजार रूपए का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि विवाहित युगल चालीस प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रूपए और पति-पत्नी में से एक जन चालीस प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।