लोकसभा चुनाव: उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकार्ड करना होगा सार्वजनिक, सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी 25 हजार

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल

● लोकसभा आम चुनावों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों की बैठक
चंडीगढ़ (नेशनल प्रहरी/ संवाददाता)।
लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार अपना आपराधिक रिकार्ड नहीं छुपा पाएंगे, बल्कि उनको यह जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। उम्मीदवार को फॉर्म 26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी और वह राजनीतिक पार्टी को भी इस संबंध में अवगत करवाएगा। राजनीतिक पार्टी की ओर से ऐसे आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। इतना ही नहीं, नामांकन भरने के बाद उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों व टीवी चैनलों में भी कम से कम तीन बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।
यह जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज यहां लोकसभा आम चुनावों की तैयारियों के संबंध में अहम बैठक कर रहे थे। बैठक में नामांकन प्रक्रिया, चुनाव चिन्ह आवंटन और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में आयोग की ओर से जारी हिदायतों की समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा आम चुनावों में नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम चार लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही आरओ और एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम तीन वाहन लाने की अनुमति होगी।
25 हजार रुपये होगी सिक्योरिटी राशि: मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम चुनावों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये होगी। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपये होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चैक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी: नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाए और सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाए। एक उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकन पत्र भर सकता है और दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार की ओर से या उसके प्रस्तावक की ओर से भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक से नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ व एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।