फरीदाबाद (नेशनल प्रहरी/ रघुबीर सिंह)। मदरसे में पढ़ने वाले किशोर से कुकर्म करने वाले मौलवी को अतिरिक्त सत्र न्यायाशीध जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है और उस पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुल्जिम ने पीड़ित को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गली नंबर एक जीवननगर गोंछी निवासी हाजी इरफान राजीव कॉलोनी पार्ट के दलीप कॉलोनी में मदरसा चलाता है। यहां पढ़ने वाले बच्चे रात में भी रूकते हैं। सेक्टर 58 थानाक्षेत्र का रहने वाला 15 साल का एक किशोर भी मदरसे में पढ़ाई करता था।
उन्होंने बताया कि मौलवी इरफान रात में बच्चों को अश्लील फोटो और वीडियो दिखाता था और उनसे गंदी हरकतें किया करता था। 25 जून 2020 को उसने किशोर से साथ कुकर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित अपने घर गया और मां को पूरी घटना बताई। जिस पर केस दर्ज हुआ था। शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने मौलवी को 20 साल की सजा और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।